South Actress Rao Jailed: कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री Ranya Rao को सोने की तस्वीर के एक मामले में COFEPOSA कानून के तहत 1 साल की हुई जेल। जानिए, क्या है ये पूरा मामला?
साउथ के एक एक्टर Ranya Rao को 1 साल की हुई सजा। एक्ट्रेस को सोने की कतरी में हुई सजा। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) मामले को देख रहे सलाहकार बोर्ड ने हाल ही में फैसला सुनाया कि रान्या राव को हिरासत की समय सीमा के दौरान जमानत भी नहीं दी जाएगी।

पहले मिली थी जमानत
डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence) जब तय समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी तो रान्या राव को 20 मई को कोर्ट ने उनके सह-आरोपी सकी तो रान्या राव को 20 मई को कोर्ट ने उनके सह-आरोपी तरुण राजू के साथ डिफॉल्ट बेल यानी जमानत दे दी थी। 2 लाख रुपये के बॉन्ड और जमानत शर्तों पर बेल मिलने के बावजूद रान्या और तरुण COFEPOSA के तहत हिरासत में ही रहे। दरअसल, COFEPOSA तस्करी के शक के आधार पर बिना किसी औपचारिक आरोप के भी एक साल तक की हिरासत की परमिशन देता है। ये खबर भी पढ़ें:
हवाई अड्डे पर रान्या से बरामद हुआ था सोना
इस साल मार्च के महीने में Ranya Rao दुबई से आई थीं और केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ग्रीन चैनल से गुजरने की चैनल से निकलने की कोशिश कर रही थी (dutiable) सामान वाले यात्रियों के लिए होती है। डीआरआई । ऑफिसर ने पूछा रनिया से आपके पास इंडिकेटर समान है तो वाह टेंशन में आ गई थी। तलाशी के बाद एक्ट्रेस के पास लगभग 12.56 करोड़ रुपये की लागत का कुल 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। इसके बाद Ranya Rao को विरासत में ले लिया गया। रान्या की पहले की जमानत याचिका दो बार लोकल कोर्ट और बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दी गई थी।
